Sahara group news 2023 : सहारा इंडिया ग्रुप ने बहुत बड़े करवाई, खाते कर दिया गया जप्त
Sahara group news 2023 : सहारा इंडिया ग्रुप के बारे में हम आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं तो आप लोग इस आर्टिकल से बने रहे सेबी ने ओ एफ सी डी जारी करने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा ग्रुप परिवार अब तक सबसे बड़ी करवाई हुई है साथ ही बाइक और डिमट खाते कोर कटिंग करने का आदेश दिया गया है तो सहारा इंडिया ग्रुप परिवार के बारे में आप सभी लोगों को जानने के लिए इसके बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं इसका मामला क्या है तो आप सभी लोग इस मामले को जाने
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
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Sahara india ka payment news सहारा इंडिया ग्रुप मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओय एफ सी डी जारी करने में रेगुलेटर नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा ग्रुप की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुभद्र राय और अन्य अधिकारियों से सिक्स करोड़ ₹42 रुपए की वसूली के लिए उनके बैंक और दिमाग खाते उपकर करने का आदेश दिया गया है सहारा इंडिया ग्रुप का आदेश रियल स्टेट कारपोरेशन अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कारपोरेशन सुब्रत राय अशोक राय चौधरी रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ दिया गया है इसका मामला क्या है तो आप लोग सभी जाने
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Sahara india breaking news भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी ने अपने आदेश में कहा कि आप सर फूली जारी करने में सहारा ग्रुप से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें उसने जुर्माना और ब्याज समेत सभी मधु में कुल छाव करोड़ ₹42 की वसूली होनी चाहिए डिमैट खाते से निकासी पर रोक के हुआ सेबी ने अपने नोटिस में सभी बैंक को डिपॉजिट और म्यूच्यूअल यूनेस्को निर्देश दिया है कि वह इसमें से किसी के भी डिमैट खाते में निकासी की मजदूरी न दें इन लोगों को अपने खाते में जमा करने की छूट होगी इसके अलावा सेबी ने सभी बैंकों को ईद चुप करता हूं के खाते में अलावा पूरा करने को कहा है
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Sahara india ka latest news सहारा इंडिया 7a बीते जून में जारी अपने आदेश में सारा ग्रुप की फार्म और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल ₹60000000 का जुर्माना लगाया गया था यह जुर्माना सहारा के तरफ से 2008-9 ओ एफ सी डी जारी करें निवेशकों से पैसा जुटाने में लगा जु जुटाने में लगा था ओहो लिखना रे बाबा सेबी ने कहा किया है उसके नाम को नमन करते हुए जारी किया फेविकोल से पैसा जुटाने के मामले में लगाया गया था सेबी ने कहा कि नेचर उसके नियम किए बालकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया था सहारा इंडिया ग्रुप के बारे में कैसी लगी मेरी जानकारी दोस्तों अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर आवाज करें
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बैंक अकाउंट फ्रीज बैंक अकाउंट इन कारणों से हो सकता है फ्रीज, जानें कैसे करें अनफ्रीज?
नई दिल्ली. यदि आपने किसी बैंक में खाता खुलवाया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज (Bank Account Freezes) हो चुका है तो आप अकाउंट से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं कर सकते हैं। खाता फ्रीज होने के बाद उससे सभी तरह के भुगतान भी अपने आप रुक जाते हैं। हालांकि कुछ बैंक (Bank) ऐसे मामलों में अकाउंट अनफ्रीज होने तक रियायत देते हैं, जिसमें आप पैसे जमा करा सकते हैं पर निकाल नहीं सकते।
बैंक खाता फ्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें विधायी कार्य की वजह से, इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट की और से या प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें अदालती आदेश से बैंक अकाउंट फ्रीज किये जा सकते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर विभाग, न्यायालयों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास बैंक खातों को फ्रीज करने अधिकार प्राप्त है।
फ्रीज से पहले नोटिस भेजता है बैंक
बैंक किसी ग्राहक का खाता फ्रीज करने से पहले उसे नोटिस भेजा जाता है। यदि अकाउंट किसी वैध कारणों के लिए लंबे समय तक फ्रीज किया गया है तो इसे खुलवाने में काफी समय लग जाता है।
अकाउंट इन कारणों से हो सकता है फ्रीज
- यदि आपके खाते में अचानक से ट्रांजेक्शन बढ़ जाए। अकाउंट संदिग्ध किस्म के ट्रांजेक्शन होने लगे- जैसे ऑनलाइन परचेज की संख्या लगातार बढ़ जाना या विदेश में डेबिट कार्ड से खरीदारी होने लगे तब बैंक ग्राहक का अकाउंट फ्रीज कर देता है। बैंक ऐसी स्थिति है कि, ग्राहक का अकाउंट या तो हैक कर लिया गया है या डेबिट कार्ड चोरी हो गया है।
- रिजर्व बैंक के नियमानुसार खाताधारक को तीन साल में एक बार, केवाईसी अपडेट करना होता है, ऐसा नहीं करने पर अकाउंट फ्रिज कर दिया जाता है। यदि आपके खाते से 6 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है।
- सेबी, आयकर विभाग के आदेश पर व्यक्ति का खाता फ्रीज किया जाता है। साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी या कुछ अन्य किस्म के मामलों में अदालतें भी आरोपी के बैंक अकाउंट को फ्रिज करने का आदेश देती हैं।
EPF-NPS News : ईपीएफ से एनपीएस टियर-1 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है बेहद आसान, जानिए कैसे.
बजट 2015 में कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की शेष राशि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के टियर-1 खाते में स्थानांतरित करने की पहल को कर्मचारियों के लिए NPS या EPF का चयन करने की अनुमति दी गई थी. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) सब्सक्राइबर्स को कुछ प्रावधानों के तहत अनुमोदित ईपीएफ खाते से एनपीएस खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है.
Momey Transfer EPF to NPS : बजट 2015 में कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की शेष राशि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के टियर-1 खाते में स्थानांतरित करने की पहल को कर्मचारियों के लिए NPS या EPF का चयन करने की अनुमति दी गई थी. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) सब्सक्राइबर्स को कुछ प्रावधानों के तहत अनुमोदित ईपीएफ खाते से एनपीएस खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है. ईपीएफ से एनपीएस टियर-1 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
यह याद रखना चाहिए कि ईपीएफ बैलेंस के एनपीएस में स्थानांतरण पूरी तरह से कर-मुक्त है, यह देखते हुए कि कर्मचारी ने पांच साल या उससे अधिक समय तक काम किया है. यदि कोई ईपीएफओ ग्राहक 50,000 रुपये से अधिक की राशि ईपीएफ खाते से पांच साल की निरंतर सेवा से पहले निकालता है, तो टीडीएस लागू होगा. विभिन्न प्रकार के निवेशकों की प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनपीएस विभिन्न प्रकार के फंड (अल्ट्रा-सेफ, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और एग्रेसिव) प्रदान करता है. फंड प्रकार का चयन निवेशक अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार कर सकता है.
क्या है प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें प्रक्रिया
सबसे पहले आपको पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से एक एनपीएस टियर-1 खाता खोलना होगा या E-NPS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी खाता खोल सकते हैं. पॉइंट-ऑफ-प्रेजेंस बैंकों या अन्य संस्थानों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें PFRDA के साथ PoP से मान्यता दी गई है.
स्थानांतरण शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति के मौजूदा नियोक्ता के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि या सुपरनेशन फंड में ईपीएफ या सुपरनेशन फंड खाते में प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें शेष राशि को उसके एनपीएस खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त करने के बाद, EPFO, EPF खाते में शेष राशि के हस्तांतरण को ट्रिगर करेगा. एनपीएस नोडल कार्यालय (यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं) या पीओपी संग्रह खाते (यदि आप एक निजी कर्मचारी हैं) की ओर से सेवानिवृत्ति इकाई द्वारा एक चेक या ड्राफ्ट जारी किया जाएगा.
नियोक्ता को एक रिपोर्ट जो कर्मचारी के एनपीएस टियर 1 खाते में हस्तांतरित की जा रही राशि को निर्दिष्ट करती है, नोडल ईपीएफओ कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी. एक बार फंड जमा होने के बाद, एनपीएस खाता अपडेट हो जाएगा और आपको एनपीएस के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर उसी के लिए पुष्टिकरण अलर्ट मिलेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि आपके निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, ऋण प्रतिभूतियों आदि में निवेश करती है और ईपीएफ ने पिछले तीन वर्षों में 8.75% से 8.80% तक निधि शेष के हस्तांतरण पर वार्षिक ब्याज दरों को बढ़ाया है. हालांकि, एनपीएस ग्राहकों को कोई निश्चित रिटर्न नहीं देता है. एनपीएस ट्रस्ट की वित्तीय वर्ष 2016 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इसकी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किया गया रिटर्न इसकी स्थापना के बाद से 7.86 प्रतिशत से 14.30 प्रतिशत तक भिन्न है.
बेहतर रिटर्न
ईपीएफ के विपरीत एनपीएस निवेश को उच्च रिटर्न की पेशकश के लिए माना जाता है. यदि आप अपने एनपीएस निवेश में 50 प्रतिशत और सरकारी प्रतिभूतियों में 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं, तो पिछले 10 वर्षों में एनपीएस फंडों की कुल वापसी लगभग 10 प्रतिशत रही है. ईपीएफ क्रमशः अपने सदस्यों के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज उत्पन्न करता है.
बेहतर यील्ड के अलावा, एनपीएस स्कीम में निवेश करते समय एनपीएस निवेशक को धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत कर छूट के मामले में 50,000 रुपये का अतिरिक्त कर लाभ मिलता है. आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत यह छूट कर लाभ के रूप में 1.5 लाख रुपये के अतिरिक्त है.
कैसे करें ईपीएफ से निकासी
एक कर्मचारी के रूप में EPF में पूरा फंड बैलेंस एकमुश्त में निकाला जा सकता है. यदि आप रोजगार छोड़ देते हैं और किसी ऐसे नियोक्ता के साथ किसी अन्य रोजगार प्रतिभूति खाते से पैसे कैसे निकालें में शामिल नहीं होते हैं, जो दो महीने के लिए EPF के तहत नामांकित है. यह एक कर्मचारी के दृष्टिकोण से एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह उस कर्मचारी का समर्थन करता है, जो इन फंडों का उपयोग अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है. हालांकि, एनपीएस के तहत, एक व्यक्ति जिसकी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु है, वह फंड शेष की 60 प्रतिशत की एकमुश्त सीमा निकाल सकता है और शेष धन मासिक पेंशन वार्षिकी खाते में जाता है.
यदि आप 5 साल का रोजगार पूरा करने से पहले ईपीएफ से धनराशि निकालना चाहते हैं, तो आपका ईपीएफ बैलेंस कर योग्य होगा.
यदि आप 50,000 रुपये से अधिक की निकासी करते हैं, तो ईपीएफ निकासी पर टीडीएस लगाया जाएगा. हालांकि, यह अक्टूबर 2016 से पहले 30,000 रुपये था.
टैक्स बेनिफिट
ईपीएफ से निकासी बिल्कुल कर-मुक्त है, यह देखते हुए कि कर्मचारी ने निरंतर आधार पर पांच या अधिक वर्षों तक काम किया है, जबकि एनपीएस से निकासी केवल सकल राशि का 60 फीसदी (वित्त वर्ष 2018-19 तक 40 फीसदी था) तक कर-मुक्त है.
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